इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग शुरू; अब 24 घंटे में मिल रहा रिफंड, जानिए जरूरी बातें

By: sapna Srivastava

16 July 2025

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वित्त वर्ष 2024–25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरना शुरू हो चुका है।

ITR-2 और ITR-3 फॉर्म अब इनकम टैक्स पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

रिफंड प्रोसेसिंग इस बार तेज है  24 घंटे से 10 दिन में रिफंड मिल रहा है

आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 तय की गई है।

रिटर्न फाइल करने के बाद 30 दिन के भीतर ई-वेरिफिकेशन करना जरूरी है।

ITR फॉर्म भरने के लिए PAN, Aadhaar, बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म 16 जैसे डॉक्युमेंट जरूरी हैं।

इनकम टैक्स पोर्टल (incometax.gov.in) पर जाकर ई-फाइलिंग की जा सकती है।

विदेश यात्रा पर ₹2 लाख खर्च, ₹1 लाख से ज्यादा बिजली बिल या ₹1 करोड़ बैंक डिपॉजिट वालों को ITR भरना अनिवार्य है।

जो भी व्यक्ति TDS/TCS की सीमा पार करता है, उसे भी रिटर्न फाइल करना चाहिए।

समय पर रिटर्न भरने से न सिर्फ पेनल्टी से बचा जा सकता है, बल्कि जल्दी रिफंड भी मिल सकता है।