इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग शुरू; अब 24 घंटे में मिल रहा रिफंड, जानिए जरूरी बातें
By: sapna Srivastava
16 July 2025
Source: Google
वित्त वर्ष 2024–25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरना शुरू हो चुका है।
ITR-2 और ITR-3 फॉर्म अब इनकम टैक्स पोर्टल पर उपलब्ध हैं।
रिफंड प्रोसेसिंग इस बार तेज है 24 घंटे से 10 दिन में रिफंड मिल रहा है
।
आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 तय की गई है।
रिटर्न फाइल करने के बाद 30 दिन के भीतर ई-वेरिफिकेशन करना जरूरी है।
ITR फॉर्म भरने के लिए
PAN
, Aadhaar, बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म 16 जैसे डॉक्युमेंट जरूरी हैं।
इनकम टैक्स पोर्टल (incometax.gov.in) पर जाकर ई-फाइलिंग की जा सकती है।
विदेश यात्रा पर ₹2 लाख खर्च, ₹1 लाख से ज्यादा बिजली बिल या ₹1 करोड़ बैंक डिपॉजिट वालों को
ITR
भरना अनिवार्य है।
जो भी व्यक्ति
TDS
/TCS की सीमा पार करता है, उसे भी रिटर्न फाइल करना चाहिए।
समय पर रिटर्न भरने से न सिर्फ पेनल्टी से बचा जा सकता है, बल्कि जल्दी रि
फंड भी मिल सकता है।