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उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से नाबालिग संग दुराचार के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। चार साल पूर्व नाबालिग से दुराचार की घटना में न्यायालय ने एक अभियुक्त को 20 साल कैद और 50 हजार जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
नाबालिग से दुराचार मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला (फोटो सोर्स गूगल)
Barabanki: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से नाबालिग संग दुराचार के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। चार साल पूर्व नाबालिग से दुराचार की घटना में न्यायालय ने एक अभियुक्त को 20 साल कैद व 50 हजार जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। हालांकि कोर्ट ने अभियुक्त को चार धाराओं में दोषमुक्त कर दिया। वहीं एक अन्य अभियुक्त को सभी आरोपों से बरी कर दिया है।
थाना लोनीकटरा पर नाबालिग से बलात्संग के सम्बन्ध में दर्ज दुराचार, मारपीट व पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त गुड्डू वर्मा पुत्र रामहेत निवासी पूरे मोधू थाना लोनीकटरा को दुराचार की धारा में अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या- 46 ने दोषसिद्ध करार दिया और 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
कोर्ट ने अभियुक्त गुड्डू को मारपीट व एससीएसटी एक्ट में जबकि शिवम वर्मा को सभी धाराओं में दोषमुक्त कर दिया।
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संक्षिप्त विवरण के अनुसार 7 सितंबर 2021 को थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला द्वारा विपक्षियों के विरुद्ध दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में सूचना दी गई। सूचना के आधार पर थाना लोनी कटरा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक क्षेत्राधिकारी बीनू सिंह द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।