इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, 18 दुकानें रिलीज न करने पर गाजीपुर DM को नोटिस

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में कुर्क की गई 18 दुकानों को रिलीज करने के आदेश का पालन नहीं होने पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने वर्तमान जिलाधिकारी को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई से पहले जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

Post Published By: Rohit Goyal
Updated : 24 May 2026, 5:34 PM IST
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Prayagraj: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में कुर्क की गई 18 दुकानों को रिलीज करने के आदेश का पालन नहीं होने पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने वर्तमान जिलाधिकारी को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई से पहले जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

अवमानना याचिका पर हुई सुनवाई

यह आदेश न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की एकल पीठ ने सांसद अफजाल अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अंसारी की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

याचिकाकर्ता का आरोप था कि अदालत के आदेश के अनुपालन के लिए 20 अप्रैल को तत्कालीन डीएम को पत्र भेजा गया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई थी कुर्की

मोहम्मदाबाद में मंसूर अंसारी की 18 दुकानों को 16 दिसंबर 2023 को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया था। बाद में गाजीपुर के अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) ने दुकानों को रिलीज करने की अर्जी खारिज कर दी थी और डीएम के आदेश को सही ठहराया था।

हाईकोर्ट ने दिया था दुकानों को रिलीज करने का आदेश

मामले में दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 12 मार्च 2026 को सभी कुर्क दुकानों को तत्काल रिलीज करने का आदेश दिया था। आदेश का पालन नहीं होने पर मंसूर अंसारी ने अवमानना याचिका दाखिल की।

14 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

इस बीच तत्कालीन गाजीपुर डीएम का तबादला हो गया। इसके बाद याचिकाकर्ता की ओर से वर्तमान डीएम को पक्षकार बनाने की अर्जी दी गई, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। अदालत ने वर्तमान डीएम से अगली सुनवाई तक जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी।

Location :  Ghazipur

Published :  24 May 2026, 5:32 PM IST

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