Uttar Pradesh: सीओ जियाउल हक हत्याकांड में बड़ा फैसला, 10 दोषियों को उम्रकैद

डीएन ब्यूरो

उत्तर प्रदेश के चर्चित जिया उल हक हत्याकांड में अदालत ने बुधवार को फैसला सुना दिया है। इस हत्याकांड में 10 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

जियाउल हक हत्याकांड
जियाउल हक हत्याकांड


लखनऊ: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में कुंडा के सीओ जिया उल हक हत्याकांड में अदालत ने बुधवार को फैसला सुना दिया है। इस हत्याकांड में लखनऊ की सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने 10 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

इन 10 आरोपियों को सुनाई गई सजा

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सीबीआई के विशेष न्यायाधीश धीरेंद्र कुमार ने इससे पहले चार अक्टूबर को इस हत्याकांड में आरोपी फूलचन्द्र यादव, पवन यादव, मंजीत यादव, घनश्याम सरोज, रामलखन गौतम, छोटे लाल यादव, राम आसरे, मुन्ना पटेल, शिवराम पासी तथा जगत बहादुर पटेल उफऱ् बुल्ले पटेल को हत्याकांड का दोषी पाया था। कोर्ट से दोषी करार दिये गये सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया था। अदालत ने एक अन्य आरोपी सुधीर को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का आदेश भी दिया है। अदालत ने बुधवार को सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई।

2013 में घटी थी घटना

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उत्तर प्रदेश में 2 मार्च 2013 को तत्कालीन सीओ कुंडा जियाउल हक की लाठी डंडों से पीटने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दिल दहलाने वाले इस हत्याकांड में कुंडा के चर्चित नेता राजा भैया भी आरोपी बनाए गए थे, लेकिन कोर्ट उन्हें पहले ही क्लीन चिट मिल चुकी है।

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