बाटला मुठभेड़: अदालत ने सजा-ए-मौत पाए दोषी की पृष्ठभूमि पर रिपोर्ट दाखिल करने को समय दिया

डीएन ब्यूरो

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2008 बाटला हाउस मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस के निरीक्षक मोहनचंद शर्मा की हत्या के मामले में मौत की सजा पाने वाले आरिज खान के संबंध में सामाजिक जांच रिपोर्ट जमा करने के लिए शुक्रवार को प्रशासन को सात जुलाई तक का वक्त दिया है।

बाटला मुठभेड़ (फाइल)
बाटला मुठभेड़ (फाइल)


नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2008 बाटला हाउस मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस के निरीक्षक मोहनचंद शर्मा की हत्या के मामले में मौत की सजा पाने वाले आरिज खान के संबंध में सामाजिक जांच रिपोर्ट जमा करने के लिए शुक्रवार को प्रशासन को सात जुलाई तक का वक्त दिया है।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की विशेष पीठ ने पहले भी प्रशासन से यह रिपोर्ट तलब की थी, लेकिन उसने शुक्रवार को प्रशासन को इसके लिए और वक्त दिया। अदालत ने प्रशासन से खान के गृह नगर की रिपोर्ट के अलावा पूरी विस्तृत रिपोर्ट की प्रति सौंपने को कहा है।

पीठ ने निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई से पहले या सुनवाई के लिए रिपोर्ट अदालत को सौंपी जाए। अगली सुनवाई के लिए सात जुलाई की तारीख तय की गई है।

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दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक राजेश महाजन ने पूरी रिपोर्ट देने के लिए कुछ और वक्त मांगा।

उच्च न्यायालय ने वकील से कहा कि वह रिपोर्ट की एक प्रति आरिज खान के वकील कौसर खान को भी मुहैया कराए।

सामाजिक पड़ताल रिपोर्ट में दोषी के संबंध में विस्तृत जानकारी शामिल होती है... जैसे उसकी उम्र, शुरुआती पारिवारिक पृष्ठभूमि, वर्तमान पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा का स्तर और गुणवत्ता, समाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि, पुराना आपराधरिक रिकॉर्ड, आय का जरिया, रोजगार का प्रकार आदि शामिल होता है।

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इसमें दोषी जिस जेल में बंद है उसकी रिपोर्ट भी शामिल होती है जिसमें दोषी के आचरण, मानसिक और मनोवैज्ञानिक स्थिति के बारे में जानकारी होती है।

 










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