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कुछ राज्यों में नए निर्देशों के अनुसार यदि कोई ग्राहक ₹5000 से अधिक का पेट्रोल या ₹10000 से अधिक का डीजल खरीदता है, तो पेट्रोल पंप संचालक को उसकी पहचान और ईंधन खरीदने का उद्देश्य दर्ज करना होगा। इसका मकसद पारदर्शिता बनाए रखना और संदिग्ध गतिविधियों पर रोक लगाना है। (Img: Google)

Post Published By: Poonam Rajput
Updated : 24 May 2026, 10:08 AM IST
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Published :  24 May 2026, 10:07 AM IST

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