Petrol

पेट्रोलियम अधिनियम 1934 के तहत बिना उचित अनुमति या लाइसेंस के बड़ी मात्रा में पेट्रोल और डीजल का भंडारण प्रतिबंधित है। इसका उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। हालांकि सामान्य परिस्थितियों में पेट्रोल पंप ईंधन की बिक्री पर कोई सीमा नहीं लगाते, लेकिन आपातकाल या असामान्य स्थिति में सरकार और तेल कंपनियां अस्थायी प्रतिबंध लागू कर सकती हैं। इसका उद्देश्य केवल ईंधन की आपूर्ति को संतुलित रखना और जमाखोरी को रोकना होता है। (Img: Google)

Post Published By: Poonam Rajput
Updated : 24 May 2026, 10:08 AM IST
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Published :  24 May 2026, 10:07 AM IST

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